Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jan, 2018 10:27 AM
वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत में नकली फर्द व दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाने वाले 4 आरोपियों को सरकारी वकील की दलीलें तथा बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व 6-6 हजार...
अबोहर (भारद्वाज): वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत में नकली फर्द व दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाने वाले 4 आरोपियों को सरकारी वकील की दलीलें तथा बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व 6-6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस ने दलीप व ईश्वर सिंह के बयानों के आधार पर पुलिस ने 21.09.2013 को भादंसं की धारा 420, 419, 465, 468, 472, 120बी के तहत 5 लोगों बलवीर सिंह नंबरदार पुत्र मिट्ठू सिंह वासी माहलमपुर मल्लांवाला जिला फिरोजपुर, अजीत सिंह पुत्र बगीचा सिंह माहलमपुर मल्लांवाला, फिरोजपुर, जगविंद्र व जसविंद्र पुत्रान बलवीर सिंह वासी जोधपुर सदर थाना अबोहर व जोरा सिंह नंबरदार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एक साजिश के तहत दलीप व ईश्वर सिंह के दादा माहल सिंह के नाम 7 कनाल 11 मरले अलॉट हुई जमीन को पांचों आरोपियों ने एक साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने नाम करवा लिया था।
जब इस बात पता दलीप व ईश्वर को पता चला तो उन्होंने जिला पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र लिखकर मामले की जांच करवाने की मांग की। जांच के बाद उक्त आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इस दौरान जोरा सिंह नंबरदार की मौत हो गई थी। वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत में सरकारी वकील की ओर से अपनी दलीलें पेश की गईं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों बलवीर सिंह, अजीत सिंह, जगविंद्र, जसविंद्र को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व 6-6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।