Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Feb, 2018 02:26 PM
सी.एच.सी. बाजाखाना डा. मुरारी लाल के नेतृत्व में टीम की तरफ से पंजगराईं कलां, जीवन वाला, कोटकपूरा रोड और इसके आसपास के गांवों में छापेमारी कर सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का सेवन करने वालों, कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे और...
फरीदकोट (हाली): सी.एच.सी. बाजाखाना डा. मुरारी लाल के नेतृत्व में टीम की तरफ से पंजगराईं कलां, जीवन वाला, कोटकपूरा रोड और इसके आसपास के गांवों में छापेमारी कर सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का सेवन करने वालों, कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे और खाने-पीने वाली वस्तुओं की शुद्धता का निरीक्षण किया। टीम में सेहत सुपरवाइजर छिन्दरपाल सिंह, बी.ई.ई. फ्लैग चावला, सुधीर धीर, सेहत सुपरवाइजर अमरीक सिंह, गुरशविन्द्र सिंह, मनदीप सिंह, सेहत वर्कर रूपिन्द्र सिंह और गगनदीप सिंह शामिल थे।
टीम सदस्यों ने बताया कि कोटपा एक्ट अधीन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना दंडनीय अपराध है। टीम की तरफ से अलग-अलग दुकानों और ढाबों का दौरा किया गया और दुकानदारों को चेतावनी दी कि तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनका विज्ञापन करना भी दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू के सेवन के साथ मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर जैसी नामुराद बीमारियां हो जाती हैं। इसके साथ ही खाने-पीने की वस्तुओं की शुद्धता की भी जांच की गई और हिदायत की गई कि वह साफ-सफाई और शुद्धता बनाए रखें।