Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Mar, 2018 09:38 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुरेश कुमार की अदालत ने अवैध रूप से असला रखने के आरोप में जगतपुरा के निवासी सतनाम सिंह पुत्र संतोख सिंह को जुर्म साबित होने पर एक वर्ष की कैद व 500 रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है।
फरीदकोट (जगदीश): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुरेश कुमार की अदालत ने अवैध रूप से असला रखने के आरोप में जगतपुरा के निवासी सतनाम सिंह पुत्र संतोख सिंह को जुर्म साबित होने पर एक वर्ष की कैद व 500 रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है।
जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 7 दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।