राजा छोड़ गए थे 20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी, रानी बुढ़ापे में लड़ रही है अदालत में जंग

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Mar, 2018 12:25 PM

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फरीदकोट रियासत के अंतिम राजा हरिंद्र सिंह बराड़ की 20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के फैसले पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जानकारी के मुताबिक राजा की चंडीगढ़,हिमाचल,दिल्ली तथा फरीदकोट में काफी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 20 करोड़ है।...

चंडीगढ़ः फरीदकोट रियासत के अंतिम राजा हरिंद्र सिंह बराड़ की 20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के फैसले पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। राजा की मौत के बाद उनकी धर्मपत्नी को बुढा़पे में अदालत की जंग लड़नी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक उनकी चंडीगढ़,हिमाचल,दिल्ली तथा फरीदकोट में काफी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 20 करोड़ है।PunjabKesariजस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने इस मामले में 25 अप्रैल के लिए सुनवाई तय करते हुए जिला अदालत का रिकाॅर्ड समन किया है। राजा की बेटी दीपिंदर कौर और मेहरावल खेवाजी ट्रस्ट ने चंडीगढ़ जिला अदालत के एडीशनल सिविल जज ने 25 जुलाई 2013 तथा एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पांच फरवरी 2018 के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका खारिज करने की मांग ही है।PunjabKesari
उक्त याचिका में कहा गया था कि राजा की बड़ी बेटी राजकुमारी अमृत कौर को मालिकाना हक से बाहर कर दिया गया था। सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल और वकील कुणाल मुलवानी ने कोर्ट में कहा कि राजा की मौत के समय उनकी मां जिंदा थी जिसके अनुसार राजकुमारी अमृत कौर का हिस्सा एक चौथाई बनता है। वहीं राजकुमारी अमृत कौर ने भी कहा कि वे भी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी कर रही थीं।PunjabKesari
फरीदकोट के अंतिम राजा थे हरिंदर सिंह बराड़
हरिंदर सिंह बराड़ फरीदकोट के अंतिम राजा थे। उनकी शादी नरिंदर कौर से हुई थीं। उनकी तीन बेटियां तथा एक बेटा टिक्का हरमोहिंदर सिंह था। उनके बेटे की 1981 में मौत हो गई। जिसके बाद राजा सदमे में चले गए। बेटे के दुख से आहत राजा ने वसीयत बनाई और सारी प्रॉपर्टी की देखरेख को ट्रस्ट बनाया। जिसमें दिपिंदर को चेयरमैन व माहिपिंदर कौर को वाइस-चेयरमैन बनाया। माहिपिंदर की 2001 में मौत हो गई थी जिसके बाद वसीयत में अमृत कौर को प्रॉपर्टी से बेदखल करने की बात कही, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी।

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