Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Feb, 2018 08:04 AM
नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में माननीय अदालत ने एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है।
मानसा (मित्तल): नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में माननीय अदालत ने एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है।
जानकारी अनुसार थाना सिटी बुढलाडा की पुलिस ने 3 जून 2014 को सतनारायण निवासी बुढलाडा को 750 नशीली गोलियों समेत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने उपरांत उसे अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई दौरान माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत की तरफ से सतनारायण को आरोपी मानते हुए उसे 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने की सजा और काटनी होगी।