Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Feb, 2018 03:49 PM
स्थानीय अदालत ने एक किसान को चैक बाऊंस मामले में 2 लाख रुपए जुर्माने व एक साल कैद की सजा सुनाई है। किसान पर आरोप था कि उसने बैंक से लोन लिया था। उसके बदले में उसने बैंक को जो चैक 2 लाख का भरकर दिया था वो बाऊंस हो गया था ।
बठिंडा(परमिंद्र):स्थानीय अदालत ने एक किसान को चैक बाऊंस मामले में 2 लाख रुपए जुर्माने व एक साल कैद की सजा सुनाई है। किसान पर आरोप था कि उसने बैंक से लोन लिया था। उसके बदले में उसने बैंक को जो चैक 2 लाख का भरकर दिया था वो बाऊंस हो गया था ।
सतलुज ग्रामीण बैंक के सीनियर मनेजर सुखपाल सिंह मान ने बताया कि 2014 से पहले किसान गुरजंट सिंह निवासी गांव जस्सी पो वाली जिला बठिंडा ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन अपनी जमीन बैंक के पास गहने रखकर लिया था । इसके बाद उसने जनवरी 2014 में बैंक को 2 लाख रुपए का एक चैक दिया था। वह बाऊंस हो गया था । इसके बाद बैंक ने मार्च 2014 में स्थानीय अदालत में किसान गुरजंट सिंह के खिलाफ केस दायर कर दिया था । अदालत ने किसान को एक साल की कैद व बैंक से लिए हुए दो लाख रुपए को नौ प्रतिशत ब्याज सहितअदा करने के आदेश दिए।