SYL मुद्दे पर पंजाब सरकार की सुप्रीम कोर्ट को दो टूक

Edited By Updated: 31 Mar, 2016 04:46 PM

can’t stop us from returning syl land state tells sc

एस.वाई.एल. यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले में पंजाब सरकार ने अाज कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एेसी कोई

नई दिल्लीः एस.वाई.एल. यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले में पंजाब सरकार ने अाज कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एेसी कोई पावर नहीं कि वे इस मुद्दे पर राज्य सरकार को नियत्रिंत कर सके। कोर्ट के पास एेसी कोई ताकत नहीं कि वे किसानों को  अधिग्रहीत भूमि लौटने को लेकर राज्य को रोक सके क्योंकि विधानसभा में सर्वसम्मति से 14 मार्च को इसे मंजूरी दे दी गई है।  

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को झटका दिया था कि  सतलुज-यमुना लिंक नहर (एस.वाई.एल.) पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। 

इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव,पंजाब के प्रमुख सचिव और पुलिस प्रमुख को एस.वाई.एल. एवं इससे जुड़ी सम्पत्ति का संयुक्त रिसीवर नियुक्त किया था।  जस्टिस ए.आर. दवे के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने कहा था कि हमारे आदेश का उल्लंघन अक्षम्य माना जाएगा। पीठ ने कहा था कि ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट चुप नहीं रह सकता। एस.वाई.एल. मामले पर हरियाणा को भी संयुक्त रिसीवर बनाए जाने के बाद पीठ ने कहा था कि इसकी भूमि को लेकर भी यथास्थिति बनाई रखी जाए।   

 

  

 

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