Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Feb, 2018 08:36 AM
अदालत द्वारा नगर निगम बठिंडा के एक क्लर्क को रिश्वत के आरोप में 4 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गर्ई। विजीलैंस ब्यूरो बठिंडा द्वारा जारी प्रैस नोट अनुसार शिवराज सिंह निवासी राऐके कलां ने विजीलैंस ब्यूरो बठिंडा में 18 मई 2015 को शिकायत...
बठिंडा (सुखविंद्र): अदालत द्वारा नगर निगम बठिंडा के एक क्लर्क को रिश्वत के आरोप में 4 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गर्ई। विजीलैंस ब्यूरो बठिंडा द्वारा जारी प्रैस नोट अनुसार शिवराज सिंह निवासी राऐके कलां ने विजीलैंस ब्यूरो बठिंडा में 18 मई 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि नगर निगम का क्लर्क विनय कुमार उसकी एन.आर.आई. बहन का जन्म सर्टीफिकेट बनाने के बदले मोटी रिश्वत मांग रहा है।
मौके पर डी.एस.पी. विजीलैंस भूपिंद्र सिंह ने प्रोग्राम अनुसार उक्त को क्लर्क के पास 10 हजार रुपए नकद व उसके नाम पर एक हस्ताक्षर किया खाली चैक भेज दिया। जैसे ही विनय कुमार ने रिश्वत की रकम व चैक पकड़े, तभी विजीलैंस टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उससे रिश्वत की रकम व चैक भी बरामद कर लिया गया। आज यह माननीय जज कंवलजीत सिंह एडीशनल सैशन जज बठिंडा ने विनय कुमार को आरोपी करार देते 4 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।