Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 11:32 AM
जिला कलैक्टर-कम-डिप्टी कमिश्रर बरनाला घनश्याम थोरी की ओर से पटवारी परमिन्द्र सिंह को सरकारी सेवाओं से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थोरी ने बताया कि उक्त पटवारी के विरुद्ध गांव पक्खो कलां के सरपंच व पक्खो कलां व रूड़ा खुर्द के निवासियों की...
बरनाला(विवेक सिंधवानी, गोयल): जिला कलैक्टर-कम-डिप्टी कमिश्रर बरनाला घनश्याम थोरी की ओर से पटवारी परमिन्द्र सिंह को सरकारी सेवाओं से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थोरी ने बताया कि उक्त पटवारी के विरुद्ध गांव पक्खो कलां के सरपंच व पक्खो कलां व रूड़ा खुर्द के निवासियों की ओर से 20-12-2016 को सामूहिक तौर पर दख्र्वास्त दी गई थी कि उनके हलके के पटवारी की ओर से 60-70 इंतकाल गलत दर्ज किए गए हैं। उस पर यह भी आरोप था कि उसने कई इंतकाल दर्ज ही नहीं किए। इस संबंधी उप मंडल मैजिस्ट्रेट तपा को माल रिकार्ड की मुकम्मल पड़ताल करके इसकी विस्तार से रिपोर्ट पेश करने के लिए लिखा गया था।
फाइल पर आए रिकार्ड की पड़ताल करने पर पाया गया कि पटवारी परमिन्द्र सिंह, जिसके पास पटवार सर्किल पक्खो कलां बी व सी रूड़ा खुर्द का चार्ज था, ने तैनाती दौरान माल रिकार्ड पर सी.आर.ओ. व हलका कानूगो के फर्जी हस्ताक्षर किए। उन्होंने बताया कि पटवारी की ओर से 4 इंतकालों पर सी.आर.ओ. के व 2 इंतकालों पर कानूगो के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। इसी प्रकार 47 इंतकालों पर सी.आर.ओ. व कानूगो दोनों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परमिन्द्र सिंह की ओर से एक फर्द पर भी कानूगो के फर्जी हस्ताक्षर करने का मामला सही पाया गया है।
पड़ताल में यह भी पाया गया कि 17 इंतकालों की परत सरकार को प्राप्त ही नहीं हुई है। थोरी ने बताया कि कर्मचारी विरुद्ध पंजाब सिविल सर्विस रूल्ज अधीन की गई कार्रवाई दौरान उनकी ओर से कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया व एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते गंभीर गलती की गई है।