Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Feb, 2018 03:17 PM
ढाबे की आड़ में अफीम का अवैध धंधा करने वाले एक तस्कर से 5 किलो अफीम बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज जसपिन्द्र सिंह की अदालत ने उसे एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा-18 (बी) के तहत 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की...
अमृतसर (महेन्द्र): ढाबे की आड़ में अफीम का अवैध धंधा करने वाले एक तस्कर से 5 किलो अफीम बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज जसपिन्द्र सिंह की अदालत ने उसे एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा-18 (बी) के तहत 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भी होगी। स्थानीय थाना बी डिवीजन में 6-07-2016 को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 18/20/25/29/61/85 के तहत दर्ज मुकदमा नंबर 96/2016 के अनुसार उस दिन स्थानीय नार्कोटिक्स सैल के प्रभारी इंस्पैक्टर वविन्द्र महाजन को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरु का बाग, सिटी तरनतारन निवासी जसपाल सिंह उर्फ पाली पुत्र संगू राम बिहार में ढाबा चलाने की आड़ में अफीम का अवैध धंधा करता है, जो उस दिन ट्रक में सवार हो कर अफीम की खेप लेकर आ रहा है। वह जहाजगढ़-चमरंग रोड से होता हुआ तरनतारन की तरफ जाएगा। गुप्त सूचना देने वाले ने उसकी पहचान करने की भी बात कही थी।
इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी ने आरोपी जसपाल सिंह उर्फ पाली को उस समय काबू किया, जब वह पटाखा मार्कीट के समीप अपने कंधे पर एक बैग उठाए पैदल ही जा रहा था जिसकी तत्कालीन ए.सी.पी. ईस्ट रिचा अग्रिहोत्री की उपस्थिति में तलाशी लेने पर उसके बैग में से 5 किलो अफीम बरामद की गई थी।