Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Feb, 2018 03:00 PM
पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ ‘आप’ नेता संजय सिंह तथा आशीष खेतान के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में सोमवार को स्थानीय जे.एम.आई.सी. अर्जुन सिंह की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी।...
अमृतसर (महेन्द्र): पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ ‘आप’ नेता संजय सिंह तथा आशीष खेतान के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में सोमवार को स्थानीय जे.एम.आई.सी. अर्जुन सिंह की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने अब 2 अप्रैल की तारीख निश्चित की है।
उक्त मामले में मजीठिया द्वारा पेश किए गए गवाहों पर चल रही अधूरी क्रॉस कानूनी बहस अभी पूरी होनी बाकी है। सोमवार को अदालत में न तो खुद मजीठिया और न ही उनके कोई गवाह ही अदालत में पेश हुए, दूसरी तरफ दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल को मामले का फैसला होने तक स्थायी तौर पर पेशी से छूट मिल चुकी है, जबकि संजय सिंह और आशीष खेतान की तरफ से उनके कौंसिल परमिन्द्र सिंह सेठी ने हाजिरी से छूट देने के लिए याचिका पेश की थी जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण वे सोमवार को अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं।
अदालत ने उनकी इस याचिका को स्वीकार करते हुए मामले पर अगली सुनवाई के लिए अब 2 अप्रैल की तारीख निश्चित की है। उधर डिफैंस कौंसिल परमिन्द्र सिंह सेठी तथा उनके जूनियर वकील इन्द्रप्रीत सिंह ने बताया कि इस मामले में शिकायतकत्र्ता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के गवाहों की गवाही पर अभी कानूनी बहस पूरी की जानी है, इसलिए अगर उनके गवाह ही अदालत में अगर पेश नहीं होंगे, तो कानूनी बहस कैसे पूरी होगी?