Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Mar, 2018 04:41 PM
स्थानीय थाना घरिंडा के गांव बासर के भैणी निवासी एक प्रेमी जोड़े के कानूनी जाल में फंसने के पश्चात पुलिस जब उसे स्थानीय अदालत में पेश करने के लिए पहुंची तो नाबालिग प्रेमिका ने अपने मां-बाप के साथ जाने की बजाय अपने पति रूपी प्रेमी के साथ ही जाने की...
अमृतसर(महेन्द्र): स्थानीय थाना घरिंडा के गांव बासर के भैणी निवासी एक प्रेमी जोड़े के कानूनी जाल में फंसने के पश्चात पुलिस जब उसे स्थानीय अदालत में पेश करने के लिए पहुंची तो नाबालिग प्रेमिका ने अपने मां-बाप के साथ जाने की बजाय अपने पति रूपी प्रेमी के साथ ही जाने की जिद्द की, लेकिन उसकी नाबालिग अवस्था को देखते हुए स्थानीय ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जे.एम.आई.सी. एकता सहोता की अदालत ने कथित आरोपी प्रेमी को गत दिवस जहां न्यायिक हिरासत में रखने के लिए उसे स्थानीय केन्द्रीय जेल में भेजने के आदेश जारी किए, वहीं नाबालिग प्रेमिका को चाईल्ड होम में भेजने के अलग से आदेश जारी किए हैं।
घर से भाग कर शादी कर प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट से ली थी प्रोटैक्शन
स्थानीय गांव बासर की भैणी निवासी 20 वर्षीय विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की का अपने ही गांव की रहने वाली एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की अपने साथ लिए बर्थ सर्टीफिकेट के आधार पर अपनी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होने का दावा कर रही थी। दोनों एक-दूसरे के साथ शादी करने की जिद्द करते हुए अपने घरों से भाग गए थे, जिस दौरान उन्होंने कहीं शादी करने का दावा करते हुए हाईकोर्ट से प्रोटैक्शन भी हासिल कर ली हुई थी।
थाना घरिंडा की पुलिस ने जब लड़की के मां-बाप को बुलाया तो उन्होंने अपनी लड़की के नाबालिग होने का दावा कर दिया। उनके अनुसार उनकी लड़की जन्मतिथि 2-3-2002 बताई जा रही थी, जबकि प्रोटैक्शन लेते समय लड़की ने अपने जन्म सर्टीफिकेट के आधार पर अपनी जन्मतिथि 2-3-1998 होने की बात कही थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने गांव भैणी में स्थित सरकारी स्कूल का रिकार्ड मंगवाया तो वहां लड़की की जन्मतिथि 2-3-2002 ही लिखी हुई थी। इसके आधार पर थाना घरिंडा की पुलिस ने कथित आरोपी युवक विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की के खिलाफ पहले से ही 8-9-2017 को भादंसं की धारा-363, 366-ऐ, के तहत दर्ज मुकद्दमा नंबर- 134/2017 में उसे ग्रिफ्तार करने का दावा किया था।