Edited By Updated: 30 Nov, 2015 02:15 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे केस को ट्रांसफर कर दिया है।
नई दिल्ली/जालंधरः दिल्ली हाईकोर्ट ने 84 के दंगों को लेकर सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे केस को कड़कड़डूमा अदालत से पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है।
ज्ञात हो कि इससे पहले दंगा पीड़ितों के वकील एच.एस. फुलका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले पर फैसला टाल दिया जाए ।
सज्जन के खिलाफ निचली अदालत ने सुल्तानपुरी इलाके में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में मुकदमा चलाए जाने के लिए आरोप तय किया था, जिसे सज्जन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इस मामले में सज्जन के अलावा 4 और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने हत्या, आपराधिक षडयंत्र, दंगा भड़काने और दो समुदायों में दुश्मनी फैलाने की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।